सार्वजनिक मार्ग बाधित करने पर ट्रक मालिक के खिलाफ FIR, 24 भारी वाहनों से वसूला 49,300 रुपये जुर्माना, अतिक्रमण भी हटाए गए
🔴 5 बड़ी Highlights
🔴 1. रायगढ़ के छातामुड़ा चौक पर हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स ने भारी वाहनों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।
🔴 2. सार्वजनिक मार्ग पर ट्रक खड़ा कर आवागमन बाधित करने के मामले में एक ट्रक मालिक के खिलाफ थाना जूटमिल में FIR दर्ज की गई।
🔴 3. अवैध और बेतरतीब पार्किंग करने वाले 24 भारी वाहनों से कुल 49 हजार 300 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
🔴 4. हाईवे किनारे नालियों पर अवैध कब्जा कर लगाए गए दो ठेलों को मौके से हटाया गया।
🔴 5. FCI से छातामुड़ा चौक तक सड़क किनारे ट्रक खड़े करने पर रोक, गैरेज संचालकों को भी अंतिम चेतावनी दी गई।

रायगढ़, 20 अगस्त 2026। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स ने छातामुड़ा चौक सहित प्रमुख मार्गों पर सघन जांच अभियान चलाकर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग, यातायात बाधित करने और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की।
अभियान के दौरान सार्वजनिक मार्ग पर भारी वाहन खड़ा कर आवागमन बाधित करने के मामले में एक ट्रक मालिक के खिलाफ थाना जूटमिल में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत अपराध दर्ज किया गया। वहीं 24 भारी वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर कुल 49 हजार 300 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
अधिकारियों की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
अपर कलेक्टर अपूर्व टोप्पो, डीएसपी यातायात उत्तम प्रताप सिंह, जिला परिवहन अधिकारी गौरव साहू और अनुविभागीय अधिकारी एनएच महेश गुप्ता के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।
टीम ने छातामुड़ा चौक और आसपास के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़े भारी वाहनों और यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई की गई।
ट्रक मालिक के खिलाफ दर्ज हुई FIR
संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक ट्रक को सार्वजनिक मार्ग पर खड़ा कर आवागमन बाधित करते पाया गया। इस मामले में संबंधित ट्रक मालिक के खिलाफ थाना जूटमिल में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत अपराध दर्ज किया गया।
प्रशासन और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मार्ग को बाधित करने और यातायात व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
24 भारी वाहनों पर 49,300 रुपये का जुर्माना
राष्ट्रीय राजमार्ग पर अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने वाले 24 भारी वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
इन वाहनों से कुल 49,300 रुपये का जुर्माना मौके पर ही वसूला गया। अधिकारियों ने वाहन मालिकों को निर्धारित स्थानों पर ही वाहन खड़ा करने के निर्देश दिए।
नालियों पर लगाए गए दो ठेले हटाए गए
अभियान के दौरान हाईवे किनारे नालियों के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर लगाए गए दो ठेलों को भी हटाया गया।
प्रशासन ने कहा कि सड़क किनारे अतिक्रमण से पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी होती है तथा यातायात बाधित होने के साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ता है।
FCI से छातामुड़ा चौक तक सड़क किनारे ट्रक खड़े करने पर रोक
कार्रवाई के दौरान वाहन मालिक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। अधिकारियों ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए कि FCI से लेकर छातामुड़ा चौक तक सड़क के दोनों ओर किसी भी स्थिति में ट्रक खड़े नहीं किए जाएंगे।
अधिकारियों ने कहा कि सड़क किनारे भारी वाहनों की पार्किंग से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसलिए भारी वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा किया जाए।
गैरेज संचालकों को अंतिम चेतावनी
सड़क किनारे संचालित गैरेज संचालकों को भी प्रशासन ने अंतिम चेतावनी दी है। उन्हें निर्देशित किया गया कि सार्वजनिक सड़क पर भारी वाहन खड़ा कर मरम्मत का कार्य नहीं किया जाए।
यदि कोई गैरेज संचालक सड़क पर वाहन खड़ा कर मरम्मत करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सार्वजनिक मार्गों पर अनधिकृत पार्किंग, अतिक्रमण और यातायात बाधित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स का अभियान लगातार जारी रहेगा।
